सेबी ने सोमवार को म्यूचुअल फंड्स में निवेश में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कुछ बड़े ऐलान किए. इससे निवेश पर होने वाला खर्च भी शामिल है. माना जा रहा है कि सेबी के इस कदम से स्कीमों की गलत बिक्री पर अंकुश लगेगा. सेबी के आदेशानुसार, अब स्कीम से संबंधित सभी खर्च स्कीम से ही चुकाए जाएंगे. इसका भुगतान एसेट मैनैजमेंट कंपनियों द्वारा नहीं किया जाएगा. इसमें कमीशन भी शामिल हैं. सेबी ने पहले दिए जाने वाले 1 फीसदी कमीशन को भी खत्म कर दिया है.
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